MP School Fees: एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक, अब अलग से नहीं ले सकेंगे बस फीस
MP School Bus Fees: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब राज्य सरकार ने ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है, अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले सकेंगे
MP School Fees: मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा लगातार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में एक बार फिर से राज्य सरकार ने निजी स्कूल संचालकों की मनमर्जी पर ब्रेक लगाया है, इस संबंध में मंगलवार को मप्र निजी विश्वविद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया.
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अलग से नहीं लगेगी बस फीस
नए नियम के अनुसार अब परिवहन फीस (MP School Bus Fees) वार्षिक फीस का ही हिस्सा होगी निजी स्कूल संचालक स्कूल बस की फीस को अलग से नहीं ले सकेंगे, इस वार्षिक फीस का ही हिस्सा माना जाएगा इस संबंध में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है, इस नए नियम को सदन में हरी झंडी मिलने और राज्यपाल की अनुमति के बाद लागू करने की तैयारी की जा रही है.
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MP School Fees बढ़ोतरी पर लेनी होगी अनुमति
निजी स्कूल संचालक जो चुपचाप मनमाने तरीके से स्कूल की फीस (MP School Fees) बढ़ाया करते थे अब उन्हें अनुमति लेनी होगी, संशोधित विधेयक के अनुसार यदि कोई भी स्कूल संचालक 15% से अधिक फीस बढाता है तो उसे पहले समिति से अनुमति लेनी होगी इसके बाद ही इस पर आगे का फैसला होगा.
इसके तहत वार्षिक फीस में 15% की बढ़ोतरी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए राज्य स्तरीय समिति होगी जिसमें इस समिति के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री को बनाया जाएगा,
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